IAS Pooja Singhal: मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के लिए शुक्रवार को मुश्किल दिन होने वाला है। ईडी की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप तय कर सकती है। हालांकि उनकी ओर से आरोप तय होने से पूर्व डिस्चार्ज याचिका दाखिल करने का समय मांगा गया था।
पूजा सिंघल दाखिल कर सकती हैं डिस्चार्ज याचिका
इस पर ईडी कोर्ट ने मात्र उन्हें शुक्रवार तक का समय दिया है। ऐसे में अगर उनकी ओर से डिस्चार्ज याचिका दाखिल नहीं की जाती है, तो ईडी कोर्ट उन पर आरोप तय कर देगा। इस दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में उपस्थित रहेंगी और आरोपों को सुनेंगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को अपनी बेटी के लिए ईलाज के लिए अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। लेकिन अदालत ने कहा कि वे न तो गवाहों पर कोई दबाव बनाएंगी और न ही झारखंड में रहेंगी। जब उनका मामला कोर्ट में होगा तभी वे रांची आ सकती है।
मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी हैं पूजा सिंघल
बता दें खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, बर्खास्त कनीय अभियंता राम बिनोद सिन्हा सहित अन्य को आरोपी बनाया है। जांच के बाद ईडी ने सभी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है।
इधर, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है। इस पर ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है। अदालत ने इनके खिलाफ समन जारी किया है।