Mob Lynching: सिमडेगा में मॉब लिंचिंग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

Ranchi: Mob Lynching सिमडेगा में मॉब लिचिंग में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रार्थी पंकज कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मॉब लिचिंग के शिकार पीड़ित परिवार को नए कानून के तहत सुविधा दिलाए जाने की मांग की है। याचिका में गृह सचिव, डीजीपी, एसएसपी को प्रतिवादी बनाया गया है।

सिमडेगा के कोलेबिरा में उन्मादी भीड़ ने संजू प्रधान को जला कर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर 250 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। झारखंड विधानसभा से हाल में ही झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक-2021 पारित किया गया है। भीड़ हिंसा से पीड़ित परिवार को पांच लाख मुआवजा तथा दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रविधान है। आरोपियों पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है।

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दुष्कर्म के तीन आरोपी दोषी करार
पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले में मोहम्मद खालिद राज, बबलू एवं यश राज सुनौजा को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। घटना को लेकर चाईबासा की रहने वाली पीड़िता ने 2019 में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता झारखंडी लोक गीत गाया करती थी।

उसको किसी स्टूडियो में लोक गीत रिकॉर्डिंग करने की चाहत थी। पीड़िता को कहीं से खालिद राज का मोबाइल नंबर मिला। पीड़िता ने फोन किया और अपनी रूचि बतायी। इस पर खालिद ने कहा की रांची आओ यहां स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करा देंगे। जब पीड़िता रांची पहुंची तो अभियुक्त यश राज सुनौजा के स्टूडियो ले गया। स्टूडियो के बगल में खाली कमरे में दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बबलू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने पीड़िता की गवाही पर ही तीनों को अदालत ने दोषी ठहराया है।

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