Manipal-Tata कॉलेज मामले में हाई कोर्ट में 22 फरवरी को होगी सुनवाई

रांचीः मणिपाल-टाटा मेडिकल कॉलेज के मामले में अब 22 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यूजीसी की ओर से सोमवार को अदालत में शपथपत्र दाखिल किया गया।

शपथपत्र में कहा गया है कि यूजीसी के रेगुलेशन में ऑफ कैंपस (राज्य से बाहर) कॉलेज खोलने को लेकर कोई विशेष प्रविधान नहीं है।

इसको लेकर यूजीसी जल्द ही प्रावधान बनाने का निर्णय लेगा। अदालत में सभी पक्षों की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है।

नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) की अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि वर्ष 2019 के रेगुलेशन के तहत मणिपाल-टाटा मेडिकल कॉलेज ने जमशेदपुर में ऑफ कैंपस खोलने के लिए आवेदन दिया था।

कॉलेज की ओर से कई आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं पर कॉलेज में नामांकन पर रोक लगा दी गई। जबकि मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज कहना है कि मणिपाल विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है।

ऐसे में उन पर यूजीसी के रेगुलेशन लागू नहीं होते है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपाल टाटा कॉलेज को अंतरिम राहत देते हुए नामांकन करने की छूट प्रदान की है। इस मामले को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज है।

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