E-Court सेवा में समस्या सुधार के लिए चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

सिविल कोर्ट का ई-कोर्ट सर्विसेज (E-Court) में मुकदमों का केस स्टेट्स, आदेश एवं डेट अपडेट समय पर नहीं किए जाने के कारण वकीलों के साथ मुवक्किलों को आए दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ई-कोर्ट सेवा शुरू होने के बाद से हर मुकदमों की अगली तिथि के साथ कोर्ट के आदेश समेत अन्य जानकारी के लिए अदालत जाने की आवश्यकता नहीं रही है।

केस से संबंधित हर तरह की जानकारी ई-कोर्ट सेवा से ही कहीं से मिल जाती थी। इसमें अपडेट उपलब्ध नहीं होने पर रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने न्यायायुक्त एके राय को लिखी है। साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस कठिनाई से अवगत कराते हुए पत्र लिखा है।

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पत्र में कहा गया है कि सिविल कोर्ट के विभिन्न न्यायिक पदाधिकारियों के न्यायालय के मुकदमों का केस स्टेट्स और अगली सुनवाई की तिथि ई-कोर्ट सेवा में अपडेट नहीं हो रही है। जिससे अधिवक्ताओं को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता काफी लंबे समय से ई-कोर्ट सेवा से मुकदमों की अगली तारीख एवं अन्य जानकारी प्राप्त करते आ रहे हैं।

उन्होंने न्यायायुक्त से आग्रह किया है कि इस कठिनाई को दूर किया जाए तथा इस संबंध में जो भी तकनीकी अड़चन आ रही है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। साथ ही जब तक यह समस्या दूर नहीं हो जाए उन मुकदमों में जिसमें केस स्टेटस और अगली तिथि नहीं दिख रही है उसमें किसी प्रकार का विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाए।

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