Leader of Opposition: भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने के मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा से मांगा जवाब

Ranchi: Leader of Opposition झारखंड हाईकोर्ट में भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मूल याचिका में संशोधन किए जाने को लेकर दाखिल अंतरिम आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।

इसपर विधानसभा की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने विधानसभा को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने और इस मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गई है। इस मामले पर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत सुनवाई कर रही है।

भाजपा नेता की ओर से दाखिल अंतरिम आवेदन में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी जाती है। इस संशोधन से मूल याचिका की भावना प्रभावित नहीं होगी। जबकि मूल याचिका में त्रुटि से नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की बात कही गई थी।

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मूल याचिका में कहा गया है कि बाबूलाल मरांडी भाजपा के विधायक दल के नेता हैं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उन्हें मान्यता नहीं दे रहे हैं। इस दौरान विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से अंतरिम आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की।

जिस पर अदालत ने उन्हें 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने इससे संबंधित याचिका दाखिल की है। इसके अलावा भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दल बदल मामले में नोटिस जारी करने को चुनौती दी है। दोनों मामले एक साथ टैग है, लेकिन अदालत में फिलहाल बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।

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