जमीन विवादः Ex DGP डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के घर तोड़ने पर HC की रोक

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की अदालत से जमीन से संबंधित मामले में राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पूनम पांडेय के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है।

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि कांके चामा मौजा स्थित उक्त जमीन की कितने लोगों ने खरीदारी की है। क्या उनकी जमाबंदी रद करने को लेकर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है, या सिर्फ दो लोगों के ही खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तीन सप्ताह में राज्य सरकार को इसकी जानकारी कोर्ट में दाखिल करनी है।

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इसके अलावा अदालत ने प्रार्थी पूनम पांडेय को राज्य के मुख्य सचिव, भू राजस्व सचिव और रांची के उपायुक्त को भी प्रतिवादी बनाने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि उक्त जमीन में बने प्रार्थी के मकान या दीवार को ध्वस्त करने की भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

कांके अंचल के चामा मौजा में पूनम पांडेय ने 50 डिसमिल जमीन खरीदी है और इस जमीन से संबंधित मामले में कांके के अंचलाधिकारी ने पूर्व में नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों नहीं आपकी जमाबंदी रद कर दी जाए। इसको हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए नोटिस रद करने की मांग की है। जस्टिस केपी देव की अदालत ने सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूनम पांडेय की जमीन पर हुए निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

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