जमीन विवादः सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सरकार की याचिका खारिज

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court OF India) से जमीन खरीदारी से जुड़े गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Gutam) को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल एसएलपी को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

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झारखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग की गई थी। अनामिका गौतम ने देवघर के एलकेसी धाम में अपनी कंपनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि. के नाम से जमीन की खरीदारी की थी।

इस मामले में किरण कुमारी और विष्णुकांत झा ने देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि उन्होंने दस्तावेजों में हेराफेरी करते हुए जमीन की खरीदारी की है। इसके खिलाफ अनामिका गौतम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी रद करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से कहा गया था कि इस मामले में उन्होंने कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया है। यह मामला सिविल विवाद से जुड़ा है। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 18 मार्च 2021 को अनामिका गौतम और उनकी कंपनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया।

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