जमीन विवाद: अनामिका गौतम ने अदालत से कहा, राजनीति के कारण सरकार उन्हें परेशान कर रही

रांची झारखंड हाईकोर्ट में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम से जुड़े जमीन विवाद में दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

अनामिका गौतम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आपराधिक मामला नहीं बनाता है। एलपीसी लेने के लिए जो एफिडेविट दिया गया है उसे फर्जी नहीं कहा जा सकता।

उनके मुवक्किल ने किसी भी प्रकार का कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया है उर प्राथमिकी में लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। अतः यह याचिका स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी जानी चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से दी गई दलीलों का जवाब देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह राजनीति से जुड़ा मामला है इसलिए उनके क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है।

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला अपराधिक है अभी इस मामले का अनुसंधान चल रहा है। एलपीसी के लिए दिए गए शपथ पत्र से स्पष्ट पता चलता है कि उसमें हेरफेर किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment