Lalu Yadav: लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है 14 साल की सजा

रांची। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने उक्त याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सात-सात साल की सजा मिली है।

आईपीसी में सात साल और पीसी एक्ट में सात साल की सजा है। वहीं, कुल एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उक्त सजा को एक साथ की बजाय अगल-अलग चलाने का आदेश दिया है। ऐसे में कुल सजा 14 साल की मानी गई है। लालू प्रसाद की याचिका में दुमका कोषागार वाले मामले में आधी सजा काटने का दावा किया गया है और इसी आधार पर जमानत की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि उन्होंने दुमका वाले मामले में 42 माह जेल में बिताए हैं।

इसके अलावा लालू ने बढ़ती उम्र और किडनी, हृदय रोग सहित 16 प्रकार की बीमारी होने की बात कहते हुए जमानत मांगी है। लालू प्रसाद को चाईबासा के दो, देवघर और दुमका के एक-एक मामले में सजा मिली चुकी है। वहीं, डोरंडा कोषागार मामले में अभी सुनवाई लंबित है। लालू प्रसाद को चाईबासा के दोनों मामले और देवघर में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बस दुमका कोषागार का मामला ही बचा है, जिसमें उन्हें जमानत लेने की जरूरत है।

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