लालू यादवः सीबीआई ने नहीं रोका रास्ता तो लालू प्रसाद होंगे जेल से बाहर, अदालत अहम सुनवाई आज

रांचीः Lalu yadv bail hearing today चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत मामले में आज सीबीआई ने अगर रास्ता नहीं रोका तो वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर आज अहम सुनवाई होनी है।

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से लालू के कस्टडी से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अदालत में दाखिल करने को कहा था। क्योंकि सीबीआई ने लालू की कस्टडी की अवधि पर आपत्ति जताई थी।

लालू प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल ने दावा किया कि लालू प्रसाद दुमका कोषागार मामले में 42 से ज्यादा दिन जेल में रहे हैं, जो सजा की आधी अवधि से ज्यादा है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

इस पर सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद ने इस मामले में अभी तक 37 माह 12 दिन ही जेल में बिताएं, जो सजा की आधी अवधि नहीं है। ऐसे में जमानत नहीं मिली चाहिए। इस पर अदालत ने सीबीआई से जेल अवधि के दावे की सत्यापति प्रति मांगी है।

लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को सात साल की सजा मिली है। आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए अदालत से जमानत की गुहार लगाई गई है।

लालू प्रसाद ने जमानत याचिका में बढ़ती उम्र व कई तरह की बीमारियों का भी हवाला दिया है। फिलहाल लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा है।

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