Lalu Yadav Bail: लालू प्रसाद का 2020 भी जेल में बितेगा, अगले साल जमानत मिलने की उम्मीद

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव अब अगले साल ही जेल से निकल पाएंगे। क्योंकि शुक्रवार को उनकी जमानत पर छह सप्ताह के लिए सुनवाई टल गई है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में उनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि वरीय अधिवक्ता के उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें सीबीआई से जुड़े सभी मामलों में समय दिया जाए। जहां तक लालू प्रसाद की जमानत का मामला है, तो इस मामले में लालू के अधिवक्ता ने भी समय की मांग की है।

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इसके बाद लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने अदालत से कहा कि लालू प्रसाद के जेल में रहने की सत्यापित कॉपी नहीं मिल पाई है। साथ ही सीबीआई के शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें छह सप्ताह का समय दिया जाए। उनकी ओर से मामले में 22 जनवरी की तिथि निर्धारित करने की मांग की गई है।

इस पर अदातल ने इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत की सुविधा प्रदान करने की मांग की है।

लालू का दावा आधी सजा पूरी

लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्ष मंडल ने बताया कि दुमका कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को सात साल की सजा सुनाई है। इसमें उन्होंने 42 माह 19 दिन जेल में बिताएं हैं। ऐसे में आधी सजा पूरी हो गई है। लेकिन सीबीआई की ओर से 34 माह ही जेल में रहने का दावा किया गया है।

इसके लिए उनकी ओर से लालू के जेल में रहने की सत्यापित कॉपी मिलने में देरी हो रही है। इसके चलते अदालत से समय की मांग की गई। इसके अलावा सीबीआई ने पूरक शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि लालू की तबीयत ठीक है, इसलिए उन्हें जेल में भेजा जाए। इस पर जवाब दिया जाएगा।

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