कोलकाता कैशकांड: कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी सहित तीनों की याचिका स्वीकृत

कोलकाता कैशकांड: कोलकाता में कैश ( Kolkata Cash Scandal) के साथ गिरफ्तार कांग्रेस (Congress MLA) के विधायक इरफान अंसारी (Irfan Ansari), राजेश कच्छप (Rajesh Kachhap) और नमन विक्सल कोंगाड़ी (Naman Viksal Kongadi) की याचिका को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने स्वीकार कर लिया है। तीनों विधायकों ने सरकार गिराने के आरोप में रांची में दर्ज जीरो प्राथमिकी और उसे बंगाल पुलिस के पास भेजने के आदेश को चुनौती दी थी।

जीरो प्राथमिकी को विधायकों दी थी चुनौती

24 फरवरी को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी को कोलकाता पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। जीरो प्राथमिकी दर्ज करने और उसे कोलकाता पुलिस को ट्रांसफर करने को तीनों विधायकों ने चुनौती दी है।

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इस मामले में पूर्व में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को जांच जारी रखने की छूट तो दी है, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान तीनों विधायकों ने अरगोड़ा में दर्ज जीरो प्राथमिकी को कोलकाता पुलिस को स्थानांतरित करने को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया है।

सरकार गिराने के आरोप में दर्ज की गई थी प्राथमिकी

विधायकों की ओर से कहा गया है कि प्राथमिकी का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। इसमें सरकार को गिराने के लिए तीनों विधायकों पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि सूचक को ऐसी उम्मीद है कि सभी सरकार गिराने के लिए प्रयास कर रहे थे और उनसे भी इसमें शामिल होने को कहा गया था, लेकिन इसके समर्थन में कोई केस नहीं किया गया।

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एक योजना के तहत रांची में जीरो प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे कोलकाता स्थानांतरित किया गया। तीनों विधायकों को कोलकाता में पैसे के साथ पकड़ा गया था। ऐसे में रांची में जीरो प्राथमिकी दर्ज कर उसे कोलकाता स्थानांतरित करना नियम सम्मत नहीं है। इसकी जांच उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

एक मामले में दो प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकतीः सरकार

इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि एक ही मामले में दो जगहों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। रांची में दर्ज हुए प्राथमिकी को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है। पूर्व में अधिकार क्षेत्र को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

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