फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट दो सप्ताह बाद करेगी सुनवाई

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ में फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से इस मामले में समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है।

इस मामले में पूर्व में एकल पीठ प्रार्थी की याचिका को खारिज कर चुका है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ प्रार्थी ने अपील दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने वर्ष 2016 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था।

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उन्होंने भी आवेदन दिया था, लेकिन आयोग ने शैक्षणिक योग्यता सही नहीं मानते हुए उनके आवेदन को निरस्त कर दिया, जो कि गलत है। जेपीएससी का कहना था कि प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं होने की वजह से आवेदन निरस्त किया गया है।

इस मामले में सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने राज्य सरकार और जेपीएससी के निर्णय सही बताते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद प्रार्थी ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है।

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