डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति की नई नियमावली से बाहर हुए शिक्षक, नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर अप्रैल में हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति के लिए बनी नई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है। इस संबंध में चंदन कुमार पांडेय ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 में सरकार ने विभागीय (लिमिटेड) डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति के लिए नया नियम बनाया है। इस नियुक्ति में शिक्षकों को हटा दिया गया है।

इसे भी पढ़ेंः आशियाने का ख्वाब दिखाकर पैसे हड़पने वाले संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को नहीं मिली जमानत

जबकि इससे पहले शिक्षक भी इस नियुक्ति में शामिल होते रहे हैं। ऐसे में सरकार का ऐसा करना गलत है। इसलिए सरकार के नई नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए।

इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इसको लेकर वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरु की गई है। इसके लिए परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है। इस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अप्रैल माह में तिथि निर्धारित की है।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment