बिरसा ब्लड बैंक मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक

रांची। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में बिरसा ब्लड बैंक में ही खून चढ़ाने से जुड़े मामले में संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची की निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। प्रार्थी के अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने अदालत को बताया कि ड्रग एन्ड कॉस्मेटिक एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान नही है। इसके लिए कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की जा सकती है, फिर भी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

इसमें संजय सिंह सहित छह लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। ब्लड बैंक जिस ड्रग्स इंस्पेक्टर के क्षेत्राधिकार आता है, उनकी बजया दूसरे क्षेत्र के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जो एक सोची-समझी साजिश हो सकती है। अदालत ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दिया। गौरतलब है कि बिरसा ब्लड बैंक पर वर्ष 2018 में ड्रग इंस्पेक्टर पूनम तिर्की के शिकायत पर बरियातू थाना में बिरसा ब्लड के संचालक संजय सिंह व अन्य पर कांड संख्या 81/2018 दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया है कि इनके पास ब्लड बैंक का लाइसेंस है, लेकिन बिना लाइसेंस के ही वे मरीज को ब्लड चढ़ा रहे थे। पुलिस ने छह लोगों पर चार्जशीट कर दिया है।

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