कोयलांचल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- संविदा से दोबारा नहीं भर सकते पद

रांचीः कोल्हान यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, धनबाद में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लग गई है।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के बाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है। दरअलस, सरकार ने 2017 में कोल्हान, विनोबा भावे और विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी में संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की थी।

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हर साल इनको सेवा विस्तार दिया जाता था। इस बीच सरकार ने नया विज्ञापन जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 में संविदा पर नियुक्त हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है।

इसलिए इन पदों पर अब नई नियुक्ति होगी। इसके बाद इस नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अधिवक्ता विकास कुमार ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी पद पर स्थाई नियुक्ति होनी चाहिए।

विशेष परिस्थितियों में अगर संविदा पर नियुक्ति होती है तो उस पद को दोबारा संविदा के जरिए नहीं भरा जा सकता है। इसके बाद अदालत ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

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