लेक्चरर नियुक्ति नियमावली मामले में हाईकोर्ट ने सात विश्वविद्यालयों से मांगा जवाब

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से बनाई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य की सात विश्वविद्यालयों से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। इस संबंध में डॉ तसलीम आरिफ ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान कहा गया कि सरकार लेक्चरर नियुक्ति के लिए नियमावली नहीं बना सकता है। यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसका अधिकार विश्वविद्यालय के पास है। ऐसे में सरकार की नियुक्ति नियमावली को रद कर देना चाहिए।

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जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में नियमावली बनी और वर्ष 2018 की सरकार की अधियाचना के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है।

अदालत ने रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिदो कान्हू विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर-पितांबर विश्वविद्यालय और श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।

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