बिना पर्यावरण स्वीकृति के राज्य में चल रहे प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट ने सिया से मांगा जवाब

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में बिना पर्यावरण स्वीकृति के प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने सिया (स्टेट एन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी) को प्रतिवादी बनाने हुए दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

एनजीटी के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के राज्य में चल रहे सभी प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दिया है।

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इसके खिलाफ क्रेडाई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पिछले दिनों सिया का गठन नहीं हुआ था।

इसके चलते बिना पर्यावरण स्वीकृति के प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। लेकिन अब सिया का गठन हो गया और हाई कोर्ट के नए भवन को पर्यावरण स्वीकृति दी गई है।

ऐसे में राज्य के सभी प्रोजेक्ट को भी सिया की ओर से पर्यावरण स्वीकृति दी जा सकती है। सरकार की ओर से अधिवक्ता सचिव कुमार ने कहा कि एनजीटी के आदेश पर ही प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ही सिया का गठन करता है। इसके बाद अदालत ने सिया को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया और उससे दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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