बाहर से खनिज लाकर बेचने पर लगी रोक पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांचीः राज्य के बाहर से खनिज मंगा कर बेचने पर विभाग की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

झारखंड हाई कोर्ट जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

इस संबंध में बालाजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर खनिज एवं भूतत्व विभाग के आदेश को चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि झारखंड के खनिज एवं भुतत्व विभाग ने दिसंबर 2020 में एक आदेश जारी किया है।

इसमें कहा कि जो कंपनियां बाहर से खनिज मंगाती है। उन्हें उनका उपयोग प्लांट के लिए कर सकते हैं। लेकिन बेच नहीं सकती हैं। बालाजी कंपनी बाहर से आयरन ओर मंगाती है।

इसका प्लांट में यूज करने के बाद आयरन डस्ट निकलता है। उसे कंपनी बेच देती है। लेकिन विभाग ने इस पर रोक लगा दिया है। इससे परेशानी हो रही है।

अपराजिता भारद्वाज ने कहा कि विभाग की ओर से ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि विभाग ने इसके लिए सरकार से मंजूरी नहीं लिया है। इसके बाद अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।

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