ऑक्सीमीटर व ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की दर तय करने को लेकर केंद्र से जवाब तलब

Ranchi: कोरोना के इलाज में जरूरी मेडिकल उपकरण ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की केंद्र सरकार की ओर से दर तय नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार से अदालत ने पूछा है कि इन उपकरणों की बिक्री के दौरान मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से कोई दर निर्धारित की गयी है या नहीं।

एक सप्ताह में इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दिया है। इस संबंध में मुमताज अंसारी ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं और मेडिकल उपकरणों की दर केंद्र सरकार ने निर्धारित की है।

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इसके माध्यम से केंद्र सरकार इसकी कीमत नियंत्रण कर रही है ताकि जरूरतमंदों से अधिक राशि नहीं वसूल की जा सके। लेकिन ऑक्सीमटर और ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की दर अभी तक निर्धारित नहीं की गयी है। इस कारण दुकानों में यह मनमानी कीमत पर बेची जा रही है। अलग अलग इलाकों और दुकानों में इसकी कीमत अलग है।

कई दुकानों में तो इसे एमआरपी से भी अधिक बेचा जा रहा है। कोरोना से राज्य के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। होम आइसोलेशन में भी लोग हैं। इस दौरान उन्हें ऑक्सीमीटर और कंस्ट्रेटर की जरूरत पड़ रही है। अत्यधिक कीमत के कारण कई लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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