टी-शर्ट और टॉफी खरीद घोटाले में आपत्ति समाप्त करने पर महालेखाकार कार्यालय से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने मोमेंटम झारखंड के दौरान टी-शर्ट और टॉफी किट घोटाले से संबंधित मामले को सरकार के जवाब के बाद महालेखाकार कार्यालय द्वारा आपत्ति समाप्त करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इस पर महालेखाकार कार्यालय से इस पर जानकारी मांगी है। अदालत ने पूछा है कि किस नियम के तहत इस आपत्ति को राज्य सरकार के जवाब पर समाप्त कर दिया गया।

अदालत ने महालेखाकार कार्यालय उस नियमावली की जानकारी मांगी है जिसके तहत आपत्ति समाप्त की गई है। अदालत ने सरकार को महालेखाकार कार्यालय को भेजे गए जवाब की प्रति भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।

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महालेखाकार कार्यालय ने अदालत में जवाब देते हुए कहा गया है कि नवंबर 2020 में सरकार के जवाब के बाद उक्त आपत्ति को समाप्त कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि कैबिनेट अप्रूवल के बाद ही खरीदारी की गई थी।

इस पर अदालत ने सरकार की टेंडर पॉलिसी की जानकारी मांगी है। पूछा है कि क्या पांच करोड़ का टेंडर मनोनयन पर सरकार दे सकती है। इस पर अदालत ने सरकार को 18 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

पंकज यादव ने जनहित याचिका दाखिल की है। राज्य के स्थापना दिवस पर (15 नवंबर 2016) सरकार ने पांच लाख स्कूली बच्चों के बीच टॉफी और टी-शर्ट का वितरण एक ही दिन में कर दिया था। एक दिन में इतने बच्चों को टी-शर्ट का वितरण करना संभव नहीं है।

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