शिक्षक व चिकित्सक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार व जेपीएससी से मांगा जवाब

रांची। डेंटल चिकित्सकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर माह में निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने डेंटल चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। उनका भी नाम मेरिट लिस्ट में था, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इनका नाम मेरिट लिस्ट में था, लेकिन जब तक इनकी बारी आती तब तक सभी पद भर गए थे। इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है।

शिक्षक नियुक्ति मामले में जेएसएससी व सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षक नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत को बताया गया कि शारीरिक शिक्षक के पद के लिए आर्हता पूरी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनका चयन नहीं हुआ है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

आरक्षण नहीं देने के मामले में मांगा जवाब

जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत को बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र देने के बाद भी उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। जेएसएससी की ओर से गया कि प्रार्थी ने विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। इसके बाद अदालत ने सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। प्रार्थी दीपचंद्र महतो की याचिका दाखिल की है।

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