मांडर इंटर कॉलेज के कई छात्रों झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जैक को इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथि से पहले एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने इस बीच मांडर कॉलेज प्रबंधन को इन छात्रों को लेकर सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी हाल में इन छात्रों की परीक्षा न छूटे।
अदाललत ने एडमिट कार्ड जारी नहीं पर कॉलेज प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई है। कहा कि एडमिट कार्ड के चलते छात्रों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाए। अदालत ने कॉलेज प्रबंधन पर 50 हजार का हर्जाना लगाया। हर्जाने की राशि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे किसी एनजीओ में जमा करने का निर्देश दिया।
बता दें कि झारखंड में इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होनी है। लेकिन मांडर इंटर कॉलेज के कई छात्र- छात्राओं को कॉलेज ने अब तक एडमिट कार्ड नहीं दिया है। जिसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में हिमा देवी सहित अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गयी है।
याचिका में कहा गया है कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सभी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद की ओर से पक्ष रखा गया।