हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस जवानों के MACP विवाद पर सरकार दिखाएं गंभीरता

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में पुलिस जवानों को समय से एसीपी व एमएसीपी लाभ नहीं मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि जब इस मामले में सुलझाने के लिए सरकार की ओर से पहले आश्वासन दिया गया था तो अब तक इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया गया।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा इस तरह के मामले में अदालत से पहले भी आदेश पारित हो चुके हैं, तो इसमें देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी इस मामले में गंभीरता दिखाएं। अदालत ने कहा कि 22 अप्रैल तक मामले को सुलझा लें नहीं तो कोर्ट आदेश पारित करेगी।

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पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में वित्त विभाग और गृह विभाग के बीच कुछ विवाद है, जिसे एक माह के अंदर सुलझा लिया जाएगा।

इस मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय पक्ष रखा। बता दें कि इस संबंध में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में झारखंड पुलिस के सिपाही संवर्ग को समय से एसीपी व एमएसीपी लाभ दिए जाने की मांग की गई है।

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