मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल को सील करने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया स्थगित

Ranchi: Jharkhand High Court रांची के मान्या पैलेस सहित अन्य पांच बैंक्वेट हॉल को झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने इनके खिलाफ रांची नगर निगम की कार्रवाई स्थगित रखने (केप्ट इन अबेंस) का आदेश दिया है।

हालांकि वादियों की ओर से बैंक्वेट हॉल में किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य नहीं करने की अंडर टेकिंग दी गई है। जिसके बाद ही कोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश को स्थगित किया है। अदालत ने रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

इस संबंध में मान्य पैलेस सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से एक नोटिस जारी कर रांची के पांच बैंक्वेट हॉल को सील करने की बात कही है, लेकिन वादियों को उक्त नोटिस नहीं मिला है।

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इसके अलावा नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया किइसके लिए अखबार में नोटिस जारी किया गया और व्यक्तिगत रूप से भी नोटिस दिया गया था।

वादियों को बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था। लेकिन उनकी ओर से कोई सुधार नहीं किय गया। इसको बाद ही नगर निगम ने सील करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। वहीं, इस मामले में हाई कोर्ट ने भी पहले एक आदेश दिया है।

जिसके तहत लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है। लेकिन वादियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था। इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अदालत ने नगर निगम के आदेश को स्थगित करते हुए उससे जवाब मांगा है।

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