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सीएम पर हमले के आरोपी भैरव सिंह की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी

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Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के काफिल पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह (Bhairav Singh) की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने इस मामले की केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद भैरव सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई है। सुनवाई के दौरान उसकी ओर से कहा गया कि उसकी इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।

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राज्य सरकार की ओर से भैरव सिंह की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले का संगीन आरोप है। इस मामले में पुलिस को इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मिले हैं। इसलिए भैरव सिंह को जमानत नहीं दी जाए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बता दें कि ओरमाझी में एक युवती से गैंगरेप के बाद हत्या को लेकर किशोरगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सीएम उसी रास्ते से अपने आवास लौट रहे थे। आरोप है कि उनके काफिले पर हमला किया गया।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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