अधिवक्ता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जाने क्या है पूरा मामला

Ranchi: non-bailable warrant issued against advocate झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में धुर्वा स्थिति विवेकानंद स्कूल विवाद में अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा के खिलाफ जारी वारंट को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने वारंट पर रोक लगा दी है।

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और प्रतिवादी के जवाब मांगा है। अब इस मामले में चार अक्टूबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभय मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत ने वारंट जारी कर दिया था। जिसके खिलाफ इनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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जाने क्या है पूरा मामला

विवेकानंद विद्या मंदिर के फर्जी और जबरन काबिज में शामिल कमेटी के सभी पदधारियों के खिलाफ दो सिंतबर को निचली अदालत से गैर जमानती वांरट जारी हुई था। इसमें स्कूल संचालन समिति के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव एवं अन्य का नाम शामिल है।

न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत ने केस अनुसंधान पदाधिकारी के आवेदन पर अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा, काशीनाथ मुखर्जी, मलय कुमार नंदी, आदित्य कुमार बनर्जी एवं गौतम दास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

जानकारी के अनुसार यह कमेटी निर्वाचित कमेटी को पिछले दो वर्षों से स्कूल के संचालन का काम नहीं सौंप रही है। कई बैंक खातों से अवैध निकासी की गई है। इतना ही नहीं स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी करने और सरकारी बैंक की जगह एचडीएफसी, बंधन बैंक और अन्य जगहों से स्कूल के खातों का संचालन करने का भी इन पर आरोप है।

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