झारखंड हाईकोर्ट ने RIMS में ट्यूटर्स की नियुक्ति के मांगे मूल दस्तावेज

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रिम्स (RIMS) में नियुक्त ट्यूटर्स (Tutors) को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रिम्स को ट्यूटर नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इस मामले में ट्यूटर डॉ रेखा शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2008 में हुई थी। इसके बाद रिम्स ने वर्ष 2014 में नई नियुक्ति नियमावली बनाई।

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नई नियमावली में ट्यूटर पद पर नियुक्ति सिर्फ तीन साल के लिए ही निर्धारित किया गया। इसके बाद रिम्स की ओर से पहले से नियुक्त ट्यूटर्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन इसके खिलाफ दाखिल याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि उनकी नियुक्ति नियमावली बनने से पहले हुई है।

ऐसे में नई नियमावली उनपर लागू नहीं होती है। इसके बाद पूर्व में हाई कोर्ट ने ट्यूटर्स को हटाने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से एक आवेदन देकर ट्यूटर्स की नियुक्त से संबंधित दस्तावेज अदालत में दाखिल करने की मांग की गई।

अदालत ने रिम्स के आवेदन को स्वीकार करते हुए पूर्व में ट्यूटर्स नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि प्रार्थी डॉ रेखा शर्मा की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा।

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