मोदी नाम वाले चोर है, इस बयान पर राहुल गांधी की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ी

Ranchi: Rahul Gandhi झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को निर्धारित की गई है।

पूर्व में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ रांची के निचली अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया गया है। इसमें राहुल गांधी के उस बयान को अपमानजनक बताया है जिसमें उन्होंने सभी मोदी नाम वालों को चोर होने की बात कही थी।

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लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोरहाबादी मैदान में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने सभी मोदी नाम वाले चोर होने की बात कही। इसके खिलाफ भाजपा नेताओं ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराते हुए इसे अपमानजनक बताया था।

निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेकर राहुल गांधी को समन जारी करते हुए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

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