सब इंस्पेक्टर नियुक्ति में मॉडल पेपर को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में सब इंस्पेक्टर लिमिटेड नियुक्ति मामले में मॉडल-आंसर पेपर मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के दौरान जेएसएससी के जवाब के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया।

इस संबंध में प्रार्थी सचित कुमार सहित अन्य की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेएसएससी की ओर से वर्ष 2017 में लिमिटेड सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल गया था।

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परीक्षा के दौरान मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत थे। ऐसे में अंतिम परिणाम को रद्द कर देना चाहिए। इस दौरान जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार सिंह व राकेश रंजन ने अदालत को बताया कि इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी।

आपत्ति आने के बाद एक्सपर्ट कमेटी ने समीक्षा की। इस दौरान कुछ प्रश्न गलत पाए गए, लेकिन इसके बदले सभी अभ्यर्थियों को पूरा अंक दिया गया है। इसके बाद अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

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