हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में राज्य में 324 महिला पर्यवेक्षिका की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि तीन साल से ज्यादा समय पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सभी सफल उम्मीदवार को पार्टी बना कर ही याचिका दाखिल की जा सकती है। इसके बाद अदालत ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में मौसमी रानी ने याचिका दाखिल की है।

इसे भी पढ़ेंः JPSC Exam: संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 में उम्र घटाने की मांग वाली याचिका खारिज

याचिका में उन्होंने फिजिकल न्यूट्रिशन एडं डायटिशियन की डिग्री को होम साइंस में स्नातक के समकक्ष मानते हुए सरकार को बहाली के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था। राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि प्रार्थी की डिग्री होम साइंस के समकक्ष नहीं है। इस पर रांची विवि ने माना है कि इसमें होम साइंस के 40 प्रतिशत विषय ही समाहित हैं। जबकि स्नातक की डिग्री के 70 प्रतिशत विषय का शामिल रहना जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment