सब इंस्पेक्टर नियुक्ति के मॉडल पेपर गलत होने का आरोप, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में पुलिस सब इंस्पेक्टर नियुक्ति मामले में गलत मॉडल पेपर को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

अदालत ने जेएसएससी के जवाब के बाद प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। इसको लेकर मोहित शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर कहा गया कि वर्ष 2017 में झारखंड कंबाइंड सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था और वर्ष 2018 में इसकी परीक्षा हुई थी।

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इसमें पेपर दो में तीन और पेपर तीन में दो प्रश्न गलत थे। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि गलत प्रश्न की शिकायत सभी से ऑब्जेक्शन मांगा गया था।

इसके बाद एक्सपर्ट की कमेटी ने पूरे मॉडल प्रश्न पत्र की समीक्षा की। गलत पाए जाने वाले कुछ प्रश्नों को हटा दिया गया और इसके बदले सभी को उस प्रश्न का पूरा अंक दे दिया गया।

इसके बाद ही परिणाम जारी हुआ है। कहा गया कि नियुमानुसार एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा को मान्यता दी जाती है। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया।

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