एचईसी के राजेंद्र भवन की लीज रद करने का आदेश सही, हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

रांचीः एचईसी के सेक्टर दो में स्थित राजेंद्र भवन के लीज रद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज की। एचईसी ने पिछले वर्ष अक्तूबर में राजेंद्र भवन का लीज रद कर दिया था।

राजेंद्र भवन को बेस इंटरप्राइजेज को लीज पर दिया था। एचईसी ने राजेंद्र भवन में अतिरिक्त निर्माण करने और लीज की शर्त के नियमों का पालन नहीं करने पर बेस इंटरप्राइजेज को नोटिस जारी किया।

इसे भी पढ़ेंः झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के तीन शिक्षकों की नियुक्ति को किया रद

एचईसी ने राजेंद्र भवन की लीज को रद करते हुए परिसर खाली करने का आदेश दिया था। एचईसी के इस आदेश को बेस इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इसमें कहा गया था कि राजेंद्र भवन को लीज पर लेने के लिए जो टेंडर निकला था। टेंडर में कंपनी का चयन हुआ था और जो शर्त दी गयी थीं उसका पालन किया गया है। यहां जो भी निर्माण किए गए हैं वह शर्त के अनुसार हैं।

एचईसी ने दस साल के पहले ही उसका लीज रद कर दिया है और इसके लिए जो आधार दिए गए हैं वह सही नहीं है। एकल पीठ से याचिका खारिज होने के बाद कंपनी ने खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment