आशियाने का ख्वाब दिखाकर पैसे हड़पने वाले संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को नहीं मिली जमानत

रांची: आशियाने का सपना दिखा 500 करोड़ से अधिक के संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाले के अभियुक्त कंपनी निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है।

जस्टिस राजेश कुमार की पीठ ने श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सोमवार को पीठ ने श्याम किशोर गुप्ता पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी।

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निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज करने के बाद श्याम किशोर गुप्ता ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि अप्रैल 2012 में संजीवनी बिल्डकॉन की ओर से जमीन घोटाले का खुलासा हुआ था।

इसके बाद रांची के अलग-अलग थानों में कुल 33 केस दर्ज हुए थे। पुलिस ने इस मामले में इनके अलावा जयंत दयाल नंदी, अनामिका नंदी, अनिता नंदी, अरविंद सिंह, आरपी वर्मा, पीके गुप्ता, अब्दुल वहाब, मो शमीम समेत अन्य आरोपी बनाया था। साल 2014 में सीबीआई ने सभी 33 केस टेकओवर कर अनुसंधान शुरू किया था।

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