झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम के कर्मियों के पेंशन में कटौती व वसूली पर हाई कोर्ट की रोक

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में पेंशन में कटौती और वसूली करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) के आदेश पर रोक लगा दी और जेयूयूएनएल से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

इसको लेकर दिनेश प्रसाद मंडल व अन्य 22 की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता चंचल जैन की ओर से अदालत को बताया गया कि जेयूयूएनएल की ओर से दिसंबर 2020 को एक आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि जेयूयूएनएल के 69 फोरमैन को बिना किसी नियम के ही हेड फोर मैन में प्रोन्नति दे दी गई है।

इसलिए इन कर्मियों के पेंशन में कटौती की जाएगी और अब तक मिली अधिक राशि उनके पेंशन राशि से वसूली जाएगी। अदालत को बताया गया कि जेयूयूएनएल ने बिना शोकॉज किए ही ऐसा आदेश जारी किया है, जो सही नहीं है। इसलिए उक्त आदेश पर रोक लगाई जाए। इसके बाद अदालत ने जेयूयूएनएल के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

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