St. Xavier’s School से निकाले गए छात्र के परिणाम पर हाई कोर्ट ने स्कूल से पूछा स्पष्टीकरण

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हजारीबाग स्थित सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों के मामले में सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने एक छात्र हसन अनवर के परीक्षा परिणाम से संबंधित मामले में स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई दस फरवरी को होगी।

अदालत ने स्कूल प्रबंधन यह बताने को कहा है कि जब तीन-तीन विषयों में कई छात्र फेल हुए हैं और उन्हें प्रोन्नति दी गई है तो सिर्फ एक विषय में फेल है होने पर अनवर को स्कूल से क्यों निकाला गया है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज व सृष्टि सिन्हा ने अदालत को बताया कि हसन अनवर सिर्फ एक विषय में फेल हुआ तो स्कूल प्रबंधन ने अगली कक्षा में प्रोन्नति देने से इन्कार करते हुए उसे स्कूल से निकाल दिया।

इस दौरान अन्य छात्रों का परीक्षा परिणाम अदालत को दिखाया गया जिसमें कई छात्र तीन से चार विषयों में फेल हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने उन सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति देते हुए नामांकन कर लिया है।

इस पर स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि इन छात्रों को खिलाफ किसी प्रकार की अनुशासनहीनता की शिकायत नहीं मिली थी, इसलिए इनको प्रोन्नति दी गई है।

इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए इस मसले पर स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि सेंट जेवियर स्कूल में कक्षा दो से सात तक के कई छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया है।

इस आदेश के खिलाफ छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि एकल पीठ ने इनकी याचिका को खारिज करत हुए उन्हें झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल (जेट) भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद छात्रों ने इसे खंडपीठ में चुनौती दी है।

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