टेरर फंडिंग के आरोपियों की ओर से बहस पूरी, अब एनआईए देगी जवाब

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपियों विनीत, अमित और महेश अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में बुधवार को तीनों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अब मामले में एनआईए की ओर से इनकी बहस का जवाब दिया जाएगा। हालांकि अदालत ने तीनों आरोपियों को पूर्व में मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। इस मामले में 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।

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सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में उन्हें पीड़ित बताया गया। एनआईए की पहली चार्जशीट में भी ऐसा ही था, लेकिन बाद में एनआईए की पूरक चार्जशीट में इन्हें आरोपी बना दिया गया।इसलिए इस मामले को निरस्त कर देना चाहिए। सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश दिया है।

एनआईए द्वारा अपनी वेबसाइट पर इन आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर के बगल में चित्र लगाने पर आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई। इस पर संज्ञान में लेते हुए अदालत ने एनआइए को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल कर सभी पक्षों को सुनवाई से पूर्व जवाब की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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