राज्य सूचना आयोग में काम बंद होने पर हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव से जवाब तलब

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में सूचना आयोग में मामलों की सुनवाई नहीं होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सूचना आयोग में काम नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है।

अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा है कि सूचना आयोग में काम क्यों नहीं हो रहा है। कब तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होगी। अदालत ने आयोग में अभी तक लंबित अपीलों की संख्या की भी जानकारी अदालत ने मांगी है। इस संबंध में मनोज कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने जानकारी मांगी थी। उसका पूरा ब्योरा नहीं दिया गया। प्रथम अपील में भी उन्हें सूचनाएं नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सूचना आयोग में द्वितीय अपील की।

मार्च 2020 में अपील दाखिल की थी, लेकिन आज तक उनकी अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत को बताया गया कि राज्य में लंबे समय से सूचना आयोग काम बंद है। आयोग में न मुख्य सूचना आयुक्त हैं और न ही सूचना आयुक्त। ऐसे में लोगों को सूचना का लाभ नहीं मिल रहा है।

सरकार भी इस संवैधानिक संस्था को चलाने में रूचि नहीं दिखा रही। विज्ञापन जारी करने के बाद भी कई सालों से सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है। सुनवाई के बाद अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए मुख्य सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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