विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्ति पर HC ने जेपीएससी से मांगा जवाब

रांचीः Jharkhand University में वित्त पदाधिकारी, रजिस्ट्रार व सहायक प्रोफेसर के पद पर होने वाली नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक की मांग की गई। लेकिन अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। लेकिन कहा कि उक्त याचिका के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी।

अदालत ने इस मामले में जेपीएससी (JPSC) को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई दस जनवरी को निर्धारित की गई गै। इसको लेकर अजय कुमार चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जेपीएससी की ओर से नियुक्ति की जा रही है। आयोग की ओर से एक पद के लिए सिर्फ पांच अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के नियमा के तहत शार्टलिस्ट होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कहा कि ऐसा किया जाना बिल्कुल सही है।

नियुक्ति के नियम के अनुसार एक पद के लिए सिर्फ पांच लोगों को ही बुलाया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है।

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