जेल मैनुअल उल्लंघन: हाईकोर्ट ने लालू की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देने पर रिम्स निदेशक से पूछा स्पष्टीकरण

रांची चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी जताई गई।

अदालत ने रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण पूछा है कि आखिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं मेडिकल रिपोर्ट अदालत में दाखिल की है। अदालत ने रिम्स प्रबंधन को लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट 19 फरवरी से पहले कोर्ट ने जमा करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि दिल से बाहर कैदियों के इलाज के दौरान मिलने वाली सुविधा और सुरक्षा को लेकर बनाई गई नई एसओपी को गृह विभाग ने प्रोविजनल मंजूरी प्रदान कर दी है। कोर्ट को बताया गया कि जेल मैनुअल में संशोधन किया जा रहा है।

इसपर अदालत ने पूछा कि लालू की मेडिकल रिपोर्ट रिम्स ने नहीं दिया है तो अपर महाविक्ता आशुतोष आनंद ने कहा उन्हें रिपोर्ट मिली है। कोर्ट ने कहा कि पहले रिपोर्ट कोर्ट दो दी जानी चाहिए। ताकि पता चल पाए कि लालू को किस कारण एम्स में शिफ्ट किया गया है।

अदालत ने रिम्स की ओर से रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी जतायी। इसके बाद कोर्ट ने रिम्स निदेशक से इसके लिये शोकॉज पूछा है। इस दौरान लालू की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने भी पक्ष रखा।

बता दें कि जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में हाई कोर्ट जेल प्रबंधन और रिम्स से रिपोर्ट तलब की है।

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