मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, निगम की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश बरकरार

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल को रांची नगर निगम की ओर से सील करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को याचिका में त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया।

वादियों को नगर निगम की नोटिस नहीं मिली है। नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्वेट हाल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया था कि इस मामले में निगम की नोटिस अखबार में प्रकाशित की गई थी।

अदालत ने इस दौरान बैंक्वेट हॉल को सील करने पर पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पूर्व में वादियों की ओर से बैंक्वेट हाल में किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य नहीं करने की अंडर टेकिंग पर रांची नगर निगम की कार्रवाई को स्थगित रखने आदेश दिया था।

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इसको लेकर मान्य पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है याचिका में कहा गया है कि रांची नगर निगम की ओर से 22 जून 2021 को एक नोटिस जारी कर मान्या पैसेस सहित पांच बैंक्वेट हाल को सील करने की बात कही है।

वादियों को बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था। लेकिन उन्होंने आवेदन में कोई सुधार नहीं किया। नियमानुसार लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है। लेकिन प्रार्थियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था।

इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हाल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने नगर निगम के आदेश को इस आधार पर स्थगित करने का आदेश दिया था कि प्रार्थियों ने वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं करने की अंडर टेकिंग दी थी।

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