Illegal construction: रांची के अपर बजार की 29 दुकानों को सील करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, मंगलवार को होगी सुनवाई

Ranchi:Illegal construction रांची नगर निगम की ओर से अपर बाजार की 29 दुकानों को सील करने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से सोमवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है।

अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि याचिका में रांची नगर निगम की ओर से अपर बाजार की 29 दुकानों की सील करने का आदेश दिया गया है। निगम की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इनके खिलाफ वर्ष 2019 में अवैध निर्माण (यूसी) केस किया गया था। इस मामले में नगर निगम ने जुलाई 2021 में तोड़ने का आदेश दिया।

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इसके खिलाफ सभी प्रतिष्ठानों ने अपीलीय ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर आरएमसी के अवैध निर्माण तोड़ने को चुनौती दी। इस मामले में अभी सुनवाई लंबित है। आरएमसी ने अपनी नोटिस में कहा है कि जब अपीलीय ट्रिब्यूनल की ओर से कोई रोक नहीं है। इसलिए उक्त प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा।

इसी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब उनका मामला ट्रिब्यूलन में लंबित है, तो नगर निगम को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आरएमसी के आदेश को रद किया जाए। इसपर सुनवाई मंगलवार को होगी।

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