IAS Pooja Singhal पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन मार्च को होगा आरोप तय

मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल समेत अन्य दो आरोपियों के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई तीन मार्च को होगी।

गुरुवार को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से समय की मांग की गई। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के नहीं आने के कारण समय की मांग की गई। अदालत ने एक दिन का समय दिया।

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इससे पूर्व अंतरिम जमानत पर चल रही पूजा सिंघल गुरुवार को भी ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी लगाई। साथ मामले में जेल में बंद सीए सुमन कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश एवं बर्खास्त कनीय अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा की वीसी से पेशी की गई।

बता दें कि पूजा सिंघल बीते 13 फरवरी को अंतरिम जमानत की सुविधा मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से दोबारा बाहर निकली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राज्य में नहीं आने की शर्त पर जमानत दी है पूजा सिंघल कभी रांची आ सकती हैं जब उनके मामले में कोर्ट में सुनवाई हो।

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