सौ करोड़ वसूलीः अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में

नई दिल्लीः महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया गया था। इसी फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गृहमंत्री पर वसूली के आरोप लगाए गए हैं। वह बेहद ही गंभीर है। ऐसे में इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सीबीआई डायरेक्टर को सौंपने को कहा है। 

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सोमवार को सीबीआई जांच के आदेश के तीन घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था। अनिल देशमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंपा था। इधर, अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटील राज्य के नए गृह मंत्री बनाये गए हैं । पाटील वर्तमान में उद्धव ठाकरे सरकार में श्रम और आबकारी मंत्री थे।

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