होटल अलकोर प्रकरणः मालिक राजीव दुग्गल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

रांचीः जमशेदपुर का चर्चित अलकोर होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने राजीव सिंह दुग्गल की याचिका खारिज कर दिया।

अलकोर होटल के मालिक की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी, जिसमें निचली अदालत ने इनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।

याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान उनके होटल में हुई घटना में इनका कोई दोष नहीं है इनके खिलाफ निचली अदालत ने संज्ञान सही नहीं है। इसलिए संज्ञान के साथ पूरे आपराधिक मामलों को निरस्त किया जाए।

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हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी होटल के मालिक हैं और इनकी बिना जानकारी के होटल में देह व्यापार का धंधा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनकी याचिका को खारिज कर देनी चाहिए।

कहा गया कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा लिया गया संज्ञान और जारी किया गया समन बिल्कुल सही है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए राजीव सिंह दुग्गल की याचिका खारिज कर दी।

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