आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने उनकी अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। हरिनारायण राय के साथ उनकी पत्नी सुशीला देवी व उनके भाई संजय कुमार राय की भी अपील खारिज हो गई है। यानि इनकी भी सजा बरकरार रखी गई है।

दरअसल, 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर निचली अदालत की सजा को चुनौती दी थी। इस मामले में पूर्व में अदालत ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बुधवार को इनकी अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने इनकी अपील खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है।

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