दहेज प्रताड़ना में झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय व उनकी पत्नी, बेटे की अग्रिम जमानत पर 20 को सुनवाई

रांची। दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपित बनाए गए राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी पूनम पांडेय एवं बेटा शुभांकर पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। इस दौरान सूचक रेखा मिश्रा के अधिवक्ता की ओर से पक्ष रखने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

दरअसल, अदालत ने पूर्व में इस मामले में पुलिस को केस डायरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश के आलोक में पुलिस ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की बहू के की ओर से दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में केस डायरी कोर्ट में जमा की है।


गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी पूनम पांडेय एवं बेटा शुभांकर पांडेय खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित कई आरोप लगाये हैं। इसी मामले में डीके पांडेय सहित सभी की ओर निचली अदालत में अग्रिम जमात याचिका दाखिल की गई है।

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