12 साल पुराने मामले में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

धनबादः चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 12 साल पुराने मामले में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत मे सरेंडर किया।

अदालत ने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया था। वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी की दलील सुनने के बाद अदालत ने सांसद सीपी चौधरी को पांच पांच हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत पर की सुविधा प्रदान कर दी।

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यह है पूरा मामला

वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान हजारीबाग जिले में आचार संहिता लागू थी। विभिन्न राजनितिक दलों द्वारा फूटपाथ दुकान एवं सरकारी स्थलों पर पार्टी का झंडा लगाया गया था।

तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सदर हजारीबाग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उलंघन मानते हुए आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा, सीपीआई भुवनेश्वर प्रसाद महतो के खिलाफ हजारीबाग सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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