Firing in Court: रांची जिला बार संघ के चुनाव में हुई फायरिंग की प्रशासनिक जांच कराएगा हाईकोर्ट

Ranchi: Firing in Court झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) रांची सिविल कोर्ट चुनाव में जीत पर हर्ष फायरिंग की जांच प्रशासनिक स्तर पर कराएगा। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने अदालतों की सुरक्षा पर सुनवाई के दौरान उक्त बात कही।

सुनवाई के दौरान जस्टिस एसएन प्रसाद ने कहा कि पिछले दिनों अखबरों में ऐसी खबर आई थी कि रांची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी ने हर्ष फायरिंग की है। इसमें दस राउंड गोली चलाए जाने की जानकारी दी गई थी।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं है और न ही इससे संबंधित कोई शिकायती पत्र उन्हें मिला है। लेकिन यह मामला बहुत ही गंभीर है। इसलिए अदालत ने इसे अपने प्रशासनिक स्तर पर जांच कराएगी।

अदालत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है, तो यह काफी अफसोस की बात है। इस पर अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कहा कि वह सरकारी अधिवक्ता तौर पर नहीं, बल्कि एक अधिवक्ता की तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए।

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इस दौरान कोर्ट में मौजूद बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने अदालत को बताया कि इससे संबंधित शिकायती पत्र झारखंड स्टेट बार काउंसिल को मिला है और वह इस बात की जांच करा रहा है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था।

अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं के कंडक्ट देखने की जिम्मेवारी स्टेट बार काउंसिल की है। इसलिए काउंसिल ने अब तक इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है। बता दें कि रांची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी ने कथित तौर पर हर्ष फायरिंग की थी।

सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालतों की सुरक्षा के मामले में कोर्ट के बताया कि यह मामला कैबिनेट से पारित हो गया है। लेकिन जरूरी कागजात नहीं मिलने की वजह से अदालत में जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता है।

लेकिन सरकारी अधिकारियों के बातचीत के आधार पर कहा कि दो माह में इस मामले में टेंडर फाइनल कर दिया जाएगा और सभी जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

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