धनबाद-चंद्रपुरा ट्रैक के नीचे आग, नहीं दे सकते परिचालन का आदेश

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि रेल लाइन पर ट्रेनों के परिचालन रेलवे का नीतिगत मामला है। रेलवे ने भूमिगत खदान के अंदर आग होने की बात कह ट्रेनों का परिचालन बंद किया है। ऐसे मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

सुनवाई के दौरान की रेलवे ने बताया कि ट्रैक के नीचे भूमिगत खदान में आग लगे रहने के कारण धनबाद-कतरास-चंद्रपुरा रेल लाइन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। कभी भी दुर्घटना घट सकती हैं। इस मामले में महानिदेशक ( खान व सुरक्षा) की रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसी स्थिति में रेलवे का परिचालन जारी नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

इस को लेकर शेख इस्लाम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि चंद्रपुरा- धनबाद रेल खंड पर रेलों का परिचालन बंद है। इस कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। अदालत से रेल परिचालन फिर शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था

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